बांबे हाईकोर्ट निर्णय के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पहुंची बीसीसीआई

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को बांबे उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग जांच के लिए क्रिकेट बोर्ड द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच दल को गैरकानूनी तथा असंवैधानिक ठहराया था।

बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में जांच दल को कानूनी तथा बोर्ड के नियमों के दायरे में गठित बताया है। बोर्ड ने साथ ही कहा कि बांबे उच्च न्यायालय का यह कहना गलत है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग एवं सट्टेबाजी की जांच को लेकर समिति गठित करने में क्रिकेट बोर्ड ने नियमों का पालन नहीं किया। बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने के लिए अपील की है।

बांबे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस जे वजीफदार और न्यायमूर्ति एम एस सोनाक की खंडपीठ ने बिहार क्रिकेट संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोबारा जांच कराने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि क्रिकेट बोर्ड द्वारा गठित जांच दल ने हाल ही में बीसीसीआई को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें बोर्ड अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मेयप्पन तथा राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सट्टेबाजी मामले में ‘क्लीन चिट’ दे दी थी।

Related posts